Dr Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme 2025

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गुजरात राज्य सरकार ने Dr Savitaben Ambedkar अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना शुरू की है। गुजरात राज्य में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, अंतर्जातीय विवाह करने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना जाति समानता और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में गुजरात राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

Dr Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme 2025
Dr Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme 2025

विषयसूची (Table of Contents)

  • Dr Savitaben Ambedkar विवाह योजना के बारे में
    • डॉ सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
    • उपयोगी सारांश
    • पात्रता मापदंड
    • योजना के लाभ
  • आवश्यक दस्तावेज
    • मुख्य विशेषताएं
    • आवेदन प्रक्रिया
    • पूछे जाने वाले प्रश्न

Dr Savitaben Ambedkar विवाह योजना के बारे में (About Savitaben Ambedkar Marriage Scheme)

यह योजना गुजरात राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के नागरिकों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए लागू की गई है। गुजरात राज्य के सभी नागरिक जो हिंदू धर्म की अनुसूचित जाति के हैं और हिंदू धर्म की अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य जातियों से विवाह कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। अंतरजातीय विवाह करने वाले चयनित नागरिकों को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता का 50% भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा योगदान की जाएगी।

Dr Savitaben Ambedkar अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना का उद्देश्य(Objective of Dr Savitaben Ambedkar Inter Caste Marriage Assistance Scheme)

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों द्वारा नियमित रूप से सामना किए जाने वाले संघर्ष और भेदभाव को समाप्त करना है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता नागरिकों को वित्तीय कठिनाइयों की चिंता किए बिना आसानी से शादी करने की अनुमति देगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और जाति-आधारित भेदभाव को कम करना है। वित्तीय सहायता नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ खरीदने और बिना किसी वित्तीय कठिनाई के अपना विवाहित जीवन शुरू करने की अनुमति देगी।

उपयोगी सारांश(Helpful Summary)

मुख्य विशेषताएंविवरण
योजना का नामDr Savitaben Ambedkar अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना 2025
द्वारा लॉन्च किया गयागुजरात राज्य सरकार
प्रक्षेपण की तारीख2025
द्वारा घोषित किया गयागुजरात राज्य के मुख्यमंत्री
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करें
लाभार्थियोंअनुसूचित जाति के नागरिक
लक्षित लाभार्थीअनुसूचित जाति के नागरिकों से विवाह करने वाले नागरिक
फ़ायदा2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
पात्रता मापदंडअनुसूचित जाति के नागरिकों से विवाह करने वाले नागरिक
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, बैंक खाता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट
अपेक्षित लाभ2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

पात्रता मापदंड(Eligibility Criteria)

  • दंपत्ति को गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • वर या वधू में से एक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए और दूसरा अनुसूचित जाति से नहीं।
  • विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दो साल के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • वर और वधू के माता-पिता को 5 साल से अधिक समय तक गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

योजना के लाभ(Benefits of Scheme)

  • योजना के तहत चयनित दंपत्ति को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • योजना के तहत चयनित दंपत्ति को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • वित्तीय सहायता की मदद से विवाहित दंपत्ति बिना किसी वित्तीय कठिनाई के अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं।
  • इस योजना से नागरिकों के सामने आने वाले जाति-आधारित भेदभाव में काफी कमी आएगी।

आवश्यक दस्तावेज(Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र

मुख्य विशेषताएं(Salient Features)

  • भेदभाव कम करना: यह योजना जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की दिशा में गुजरात राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • न हस्तांतरण: कुल 1 लाख रुपये RTGS के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे, और बाकी राशि एक सावधि जमा खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • समय सीमा: दूल्हा और दुल्हन को शादी के 2 साल के भीतर वित्तीय सहायता के लिए अपना आवेदन जमा करना होगा।
  • विशेष रूप से हिंदू धर्म के लिए: इस योजना के तहत केवल हिंदू धर्म से संबंधित नागरिकों का चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया(Application Process)

  • चरण 1: पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी जोड़ों से अनुरोध है कि वे डॉ सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • चरण 2: एक बार जब जोड़े आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें “अभी आवेदन करें” नामक विकल्प ढूंढना होगा और उस पर क्लिक करना होगा।
  • चरण 3: आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा, जिसमें जोड़ों को सभी पूछे गए विवरण दर्ज करने होंगे और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
  • चरण 4: विवरण दर्ज करने के बाद जोड़ों को जल्दी से इसकी समीक्षा करनी होगी और अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs)

Dr Savitaben Ambedkar अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना के तहत जमा राशि तय करने के लिए कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी?

Dr Savitaben Ambedkar अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना के तहत जमा राशि तय करने के लिए कुल 1 लाख रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे।

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