Mukhyamantri Svadeshi Gau Samvardhan Yojana

Mukhyamantri Svadeshi Gau Samvardhan Yojana

Svadeshi Gau Samvardhan विवरण

“नंद बाबा दुग्ध मिशन” के अंतर्गत “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना” का उद्देश्य राज्य के बाहर से देशी उन्नत नस्ल की गायों की खरीद को प्रोत्साहित करके उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य देशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या बढ़ाना, उनकी नस्लों में सुधार करना और पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

Svadeshi Gau Samvardhan फ़ायदे

प्रति इकाई कुल लागत का 40% तक अनुदान (अधिकतम ₹80,000), जिसमें गायों की खरीद, परिवहन, बीमा, चारा काटने की मशीन और शेड निर्माण शामिल है।

  • नोट 1: एक इकाई से तात्पर्य प्रति लाभार्थी 02 देशी उन्नत नस्ल की गाय से है तथा इकाई लागत लगभग 2 लाख रुपये मानी गई है।
  • नोट 2: अनुदान राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा एक माह के भीतर डीबीटी के माध्यम से सीधे संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाएगा।

Svadeshi Gau Samvardhan पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पशुओं को रखने हेतु पर्याप्त स्थान/शेड उपलब्ध होना चाहिए।
  • दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से 02 से अधिक देशी उन्नत नस्ल की गायें जैसे गिर, साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर नस्ल की एफ-1 गाय नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को राज्य के बाहर से देशी उन्नत नस्ल की गायें क्रय करनी चाहिए। आवेदक को प्रथम या द्वितीय ब्यांत वाली देशी उन्नत नस्ल की गायें क्रय करनी चाहिए।
  • आवेदक को रोगमुक्त एवं स्वस्थ गायें क्रय करनी चाहिए।
  • आवेदक को क्रय की गयी समस्त गायों का 03 वर्ष का पशु बीमा कराना चाहिए।
  • आवेदक को पशुपालक को क्रय स्थान/राज्य से इकाई स्थापना स्थान तक गायों को लाने हेतु पारगमन बीमा कराना चाहिए।
Mukhyamantri Svadeshi Gau Samvardhan Yojana
Mukhyamantri Svadeshi Gau Samvardhan Yojana

Svadeshi Gau Samvardhan बहिष्कार

यदि परिसंपत्ति तीन वर्ष से पूर्व बेची जाती है या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित की जाती है तो अनुदान की वसूली जिला कार्यकारी समिति द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

Svadeshi Gau Samvardhan आवेदन प्रक्रिया

योजना का विवरण और आवेदन प्रक्रिया राज्य भर में विज्ञापित की जाएगी, तथा विभागीय पोर्टल और स्थानीय कार्यालयों पर जानकारी उपलब्ध होगी।

चरण 01: योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 02: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।

चरण 03: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जमा करें।

चरण 04: मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिनके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।

Svadeshi Gau Samvardhan चयन प्रक्रिया के बाद:

चरण 01: चयन पत्र प्राप्त होने के पश्चात लाभार्थी को 02 माह के अन्दर देशी उन्नत नस्ल की गाय क्रय करनी होगी। गिर, साहीवाल, हरियाणा अथवा थारपारकर नस्ल की गाय क्रय की जायेगी।

चरण 02: गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप/ईयर टैगिंग सिस्टम द्वारा कान टैगिंग अनिवार्य है। पहचान की कोई मान्यता प्राप्त न हो।

चरण 03: पशु क्रय हेतु समस्त विधिक औपचारिकताएं एवं अभिलेखों का रखरखाव लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

चरण 04: प्रथम चरण में चयनित लाभार्थी द्वारा बाहरी राज्यों से देशी उन्नत नस्ल की गाय क्रय करने के पश्चात अधिकतम 01 माह के अन्दर अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-2) पर पुनः आवेदन किया जायेगा।

Svadeshi Gau Samvardhan आवश्यक दस्तावेज़

दस्तावेज़ लागू करें:

  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।
  • नोटरीकृत शपथ पत्र (आवेदक पहले से 02 से अधिक देशी उन्नत नस्ल की गाय या संकर नस्ल एफ-1 गाय का पालन नहीं कर रहा हो तथा उसके पास पशुपालन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो)।

Svadeshi Gau Samvardhan अनुदान वितरण दस्तावेज़:

  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • गाय क्रय रसीद।
  • ट्रांजिट बीमा की प्रति।
  • परिवहन व्यय रसीद।
  • 03 वर्ष से लागू पशु बीमा की प्रति।
  • चारा काटने की मशीन क्रय की प्रति।
  • व्यय की प्रति (गायों के रख-रखाव हेतु शेड का निर्माण)।
  • दुग्ध उत्पादक/पशुपालन लाभार्थी का आधार कार्ड।
  • प्रमाण पत्र एवं पहचान संख्या (मवेशियों की पहचान हेतु माइक्रोचिप/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की कोई मान्यता प्राप्त प्रणाली)।
  • पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (संबंधित विकास खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख हो।
  • नोटरीकृत शपथ पत्र (योजना अंतर्गत स्थापित इकाई से संबंधित परिसंपत्तियां (गायों सहित) कम से कम अगले 03 वर्ष तक संधारित की जाएंगी।
  • बैंक पासबुक/रद्द चेक। चयन पत्र की फोटोकॉपी।

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